लव जिहाद मामले के बीच जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में 3-10 साल की सजा, 25,000 जुर्माने का प्रावधान
Tuesday, November 24, 2020
उप्र में धर्मांतरण अध्यादेश हुआ मंज़ूर
लव जिहाद
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