अभिभावकों को राहत देते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं. नियमित स्कूल खुलने तक स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. छात्रो को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते
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